Power Of President – भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां और काम

Power Of President – भारत में राष्ट्रपति की शक्तियां और काम दोस्तों आज हम बात करने वाले है भारत में राष्ट्रपति की पावर और उनके काम क्व वारे में आज के इस पोस्ट में हम आपको राष्ट्रपति के बारे में सभी जानकारियों के साथ राष्ट्रपति की पावर भी बताएँगे (Power Of President in Hindi) और काम के बारे में भी बताएंगे

Power Of President

यह बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि राष्ट्रपति कहते किसको है भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन आर्टिकल 54 के हिसाब से होता है राष्ट्रपति पद के लिए इलेक्शन बोर्ड द्वारा होता है इस बोर्ड में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव
पैराग्राफ 55 के तहत किया जाता है

राष्ट्रपति को बहुत से अलग-अलग पैराग्राफ के हिसाब से अलग-अलग शक्तियों का अधिकार होता है राष्ट्रपति को किस पैराग्राफ के हिसाब से कौन सी शक्तियों का अधिकार है इस बारे में भी हम आपको नीचे बताने वाले हैं इसलिए अगर आप राष्ट्रपति की सभी जानकारी जानना चाहते हैं| तो हमारे इसपोस्ट में लास्ट तक बने रहे और इस पोस्ट को बहुत धयान से पढ़े

Power Of President राष्ट्रपति की शक्तियां

भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को जिन शक्तियों का अधिकार दिया जाता है इन शक्तियों का इस्तेमाल यह अपनी इच्छा के अनुसार तथा सलाहकारों से सलाह लेकर भी कर सकते हैं

BHARAT KE BANDARGAH IN HINDI

राष्ट्रपति को इन शक्तियों का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया जाता है| जो हम आपको नीचे बताएंगे

  1. कार्यपालिका शक्तियाँ
  2. आपातकालीन शक्तियाँ
  3. विधायी शक्तियाँ
  4. न्यायिक शक्तियाँ
  5. वित्तीय शक्तियाँ  
  6. सैन्य शक्तियाँ  
  7. राजनयिक शक्तियाँ  

1.राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां

  • राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना करने का अधिकार होता है|
  • किसी भी प्रकार के सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन|
  • संघ के कुछ अधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है|
  • SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग के आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है|
  • शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है|

2.आपातकालीन शक्तियां

आपातकालीन शक्तियां तीन प्रकार की होती है|

  • राष्ट्रीय आपात-  बाहरी आक्रमण युद्ध तथा विद्रोह की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है|
  • राष्ट्रपति शासन  राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगी| इस राज्य का संविधान उपबंध हो के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है| तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करके राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है|
  • वित्तीय आपात-  अनुच्छेद 307 के तहत राष्ट्रपति को यह अनुमान हो जाता है| कि भारत या इसके किसी भाग पर वित्तीय संकट हो गया है| इस स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है|

3. विधाई शक्तियां

  • संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार
  • संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को संबोधित करना|
  • दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार| लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी दो प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकता है|
  • राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है|
  • राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है|

4.न्यायिक शक्तियां

  • क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को होती है|
  • राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार होता है|
  • राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिकार होता है|

5.वित्तीय शक्तियां

  • वित्त आयोग नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है|
  • भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है|
  • राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अनुदान तथा मांगे लोकसभा में पारित नहीं की जा सकती|

6.सैन्य शक्तियां

  • भारत का राष्ट्रपति वायु, खैरथल तथा जल इन तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है|
  • राष्ट्रपति को ही युद्ध घोषित करने और शांति स्थापित करने की शक्ति होती है|
  • भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति होती है|

7.राजनयिक शक्तियां

  • विदेशी क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है|
  • विदेश में भारतीय दूतावासों कूटनीति में निपुण प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है|
  • विदेश में संध्या और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम द्वारा ही होते हैं|

Power Of President राष्ट्रपति के कार्य

  • भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का कार्य होता है|
  • प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है|
  • राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति|
  • भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशओ की नियुक्ति|
  • राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतरराज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति|

Power Of President राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते

राष्ट्रपति का वेतन लगभग 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है| इसके अलावा आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं आवाज से संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान सैलरी तथा भत्ते में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है|