Income Tax Return kya hai – इनकम टैक्स रेतुर्न क्या है

Income Tax Return kya hai – इनकम टैक्स रेतुर्न क्या है दोस्तों आप सब ने आयकर रिटर्न के वारे में तो सुना ही होगा और आप आयकर रिटर्न वारे में जानते भी होंगे और अगर आप इस वारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको Income Tax Return kya hai के वारे में सभी ज़रूरी जानकारी देने वाले है और आपको इनकम टैक्स रेतुर्न के वारे में बताने वाले है दोस्तों आपकी आमदनी पर केंद्र सरकार जो टैक्स आपसे वसूलती हैं इसे आयकर या इनकम टैक्स कहा जाता है

Income Tax Return kya hai

आयकर से होने वाली कमाई को सरकार अपनी गतिविधियों और जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है| साल में एक बार आपको ITR फॉर्म में सरकार को आमदनी खर्चे निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में बताना होता है इसको आयकर रिटर्न कहा जाता है आज के हमारे इस पोस्ट में हम आपको आयकर रिटर्न के बारे में बताने वाले हैं इस वारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और हमारी इस पोस्ट को लास्ट तक बहुत धयान से पढ़े

Income Tax Return kya hai What is ITR

आयकर रिटर्न एक दस्तावेज या फॉर्म होता है जिस व्यक्ति या व्यापारी निर्मित करता है जिससे उसकी आय है और उससे संबंधित विवरण को सरकार को सौप जा सके यह खास कर सरकारी आयकर विभाग के साथ होता है और इसका इस्तेमाल आयकर भरने और निर्भरता की सही रकम को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है

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Income Tax Return में आपको अपनी कुल आय आयकर कटौती निवेश संपत्ति और अन्य संबंधित विवरण को सही औरपूरी तरह से भरना होता है यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप निर्भरता की सही सही रकम का भुगतान कर रहे हैं और सरकार को आपकी आय के हिसाब से आयकर हासिल हो सकता है

आयकर रिटर्न भरना अक्सर विशेष आयकर विधि नियम और निर्देशों के हिसाब से ही किया जाता है और इसे दिए गए टाइम पर ही जमा किया जाना चाहिए

Income Tax Return kya hai आयकर रिटर्न किसे भरना चाहिए

अगर आप जानना चाहते हैं की आयकर रिटर्न किसे भरना चाहिए तो इस बारे में आपको नीचे बताया गया है|

  • पहले अगर आपकी आयु 60 वर्ष से कम है और आपका इनकम एक वित्तीय वर्ष यानी वन फाइनेंशियल इयर्स 1 अप्रैल से 31 मार्च में 2.5 लाख से अधिक है तो आपको आयकर रिटर्न आने आईटीआर फाइल करना जरूरी है|
  • दूसरा अगर आपकी आयु 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच है और आपकी इनकम एक वित्तीय वर्ष में 3 लाख से अधिक है तो आपको आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना जरूरी है|
  • तीसरा अगर आपकी आयु 80 वर्ष से अधिक है और आपकी इनकम एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक है तो आपको आएगी रिटर्न नहीं आनी आईटीआर फाइल करना जरूरी है

इस से ज़्यादा अगर आपको बताये की आईटीआर फाइल करने से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा यह जरूरी नहीं है जैसे अगर आपकी आयु 60 साल से कम है और आपकी इनकम एक फाइनेंसियल साल में 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना जरूरी है लेकिन इसमें टैक्स आपको तभी देना होगा जब आपकी एक फाइनेंसियल साल में इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी क्योंकि इनकम टैक्स देने की मिनिमम लिमिट 5 लाख से ज़्यादा इनकम पर है

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यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका नील फाइल होगा यानी इस पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा

आयकर रिटर्न क्यों भरना चाहिए

आयकर रिटर्न यानी Income Tax Return फाइल क्यों भरना चाहिए इसके बारे में हम आपको बता दें की सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर आपकी इनकम एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख से ज्यादा है और आपकी आयु 60 वर्ष से कम है तो आपका आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना जरूरी है|

लेकिन अगर आपकी इनकम एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख से काम भी हो तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए ऐसे में इसलिए कह रहा हूं की मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है जिसमें एक फाइनेंसियल सल्ल यानी Financial Year में 6 लाख का Turn Over है यानी Current Account/ Saving Account में 6 लाख का Transaction हुआ जिसमें से आपकी इनकम केवल 2 लाख है ऐसे में आपको लगेगा की मेरी इनकम तो केवल 2 लाख है तो आईटीआर फाइल करने की लिमिट 2.5 लाख ऐसे में मुझे आयकर रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है

लेकिन हम आपको बता दें कि ITR File करना या इनकम टैक्स भरना यह हमारे इनकम के हिसाब से लिया जाता है ना कि टर्नओवर प सरकार को पता चलेगा कि हमारे Total Turn Over में से हमारे इनकम कितनी है ऐसे में सरकार हमारे Total Turn Over को इनकम मान लेती है ऐसी स्थिति में आपका Turn Over तो 6 लाख का है

और सरकार के हिसाब से आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना चाहिए और आपकी Income Tax के मिनिमम लिमिट 5 लाख से ज़्यादा है ऐसे में आपको टैक्स ज़रूर भरना चाहिए लेकिन आपने ना तो इनकम टैक्स रेतुर्न भरा है और ना ही आईटीआर फाइल किया ऐसे में सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लीगल नोटिस भेज सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है

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अगर हमारे इनकम एक फाइनेंसियल साल में 2.5 लाख से काम भी है तो भी हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए

Income Tax Return भरने के फायदे क्या है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का हमें सबसे बड़ा फायदा यह होता है की हमे हमारे बिजनेस के इनकम का एक प्रूफ मिल जाता है की हम अपने बिजनेस से इनकम करते हैं और इस तरीके से इनकम करते हैं बिजनेस के नजरिए से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को बिजनेस का एक वैलिड के रूप में माना जाता है| इसे हम बिजनेस के एड्रेस प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हमारे बिजनेस के लिए तो फायदेमंद होता ही है साथ ही हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं जैसे की

  • यदि हम कोई लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसे हम होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या फिर पर्सनल लोन ही क्यों ना हो हमसे ITR File के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं|
  • यदि हम प्रतिवर्ष सही समय पर आईटीआर फाइल करते हैं और हमें क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो तो हमें आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और हमारी Income के हिसाब से उसकी Limit भी अधिक होती है|
  • यदि हम बैंक में कोई एचडी या इंश्योरेंस करते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई टीडीएस काट लिया गया है तो आईटीआर फाइल करके हम उसे कटे हुए TDS रकम को वापस प्राप्त कर सकते हैं|
  • अगर हमें कोई नया बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए लोन लेना है या सरकार के किसी योजना के तहत लोन लेना है तब हमसे Income Tax Return की कॉपी मांगी जाती है|
  • अगर हम विदेश में नौकरी या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो तब भी हमसे इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दिखाने को कहा जाता है|
  • यदि हमें अधिक बड़ी रकम का Insurance Loan लेना है तब हमें इनकम का सोर्स और चुकाने की स्थिति को जचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को हमें इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दिखानी पड़ती है|
  • शेयर मार्केट या म्युचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है|

भारत में आयकर दाखिल करने की पात्रता

सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार जो निम्न में से किसी भी मानदंड से मेल खाते हैं वह आयकर दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हैं

  • यदि 60 वर्ष से कम आयु के लोग सकल कुल वार्षिक आय 2,50,000 (80 सी से 80 यू के तहत कटौती से पहले)
  • यदि 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति सकल कुल वार्षिक आय 3,00,000 है|
  • यदि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग सकल कुल वार्षिक आय 5,00,000 रुपए|
  • यह एक फर्म या कंपनी है तो वित्तीय वर्ष में हुए नुकसान या लाभ की परवाह किए बिना|
  • अगर टैक्स रिटर्न का दावा करना है|
  • यदि किसी भारतीय निवासी का वित्तीय हिट या संपत्ति विदेश में स्थित है|
  • यदि आए शेयर्स के अंतर्गत हानी को आगे ले जाने की आवश्यकता है|
  • यदि धन वापसी का दावा किया जाना है|
  • अगर इनकम टैक्स रिफंड का दावा करना है|