MLA Full Form In Hindi | एमएलए फुल फॉर्म हिंदी में

MLA Full Form In Hindi | एमएलए फुल फॉर्म हिंदी में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर प्रशासन का संचालन करने के लिए कार्यकारी प्रणाली को तीन स्तर में विभाजित किया गया है| प्रथम स्तर पर केंद्र सरकार है इसके द्वारा पूरे भारत के स्तर पर कार्य किया जाता है| दूसरे स्तर पर राज्य सरकार है, इसके द्वारा राज्य की सीमा के अंदर ही कार्य किया जाता है| तीसरे स्तर पर पंचायत और नगरपालिकाएं आती हैं, इनके द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्य किया जाता है|

MLA Full Form In Hindi

दूसरे स्तर पर राज्य सरकार का गठन विधान सभा के द्वारा किया जाता है | इस पेज पर MLA Full Form In Hindi , MLA का मतलब क्या होता है, के विषय में बताया जा रहा है. तो दोस्तों आइये जानते हैं MLA FULL FORM IN HINDI क्या होता हैं.

MP KA FULL FORM IN HINDI

एमएलए का फुल फॉर्म (MLA Full Form)

एमएलए का फुल फॉर्म “Member of Legislative Assembly” होता है, हिंदी में इसे “विधान सभा सदस्य” कहते है | विधान सभा सदस्य को एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र से मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है | विधान सभा सदस्य को विधायक कहा जाता है | अंग्रेज़ी में इन्हें MLA कहते है | एक विधान सभा में कई विधायक होते है | इन्हीं विधायकों में से एक विधायक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है |

MLA का मतलब क्या होता है (MLA Meaning)?

विधान सभा सदस्य को MLA कहा जाता है | भारत के हर स्टेट में अलग-अलग समय में प्रत्येक पांच वर्ष में विधान सभा चुनाव का आयोजन किया जाता है | जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है | प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को चुना जाता है | निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनमे से जीत केवल एक व्यक्ति की होती है | एक निर्वाचन क्षेत्र से MLA की योग्यता रखने वाले बहुत से लोगों के द्वारा चुनाव लड़ा जा सकता है |

यह आवश्यक नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होना चाहिए | बिना दल के व्यक्ति भी चुनाव को लड़ सकता है | बिना दल के उम्मीदवार को स्वतंत्र उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार कहते है | चुनाव में जो उम्मीदवार जीत दर्ज करता है | उसे उस क्षेत्र का विधायक कहा जाता है |

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MLA की योग्यता (MLA Eligibility)

  • वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो |
  • जो व्यक्ति विधान सभा चुनाव में भाग लेना चाहते है, उनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
  • उम्मीदवार को उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है |
  • उम्मीदवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है |

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MLA के कार्य (MLA Work)

  • एक एमएलए के द्वारा लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है |
  • एमएलए के द्वारा लोगों की इच्छा को राज्य सरकार तक पहुँचाया जाता है |
  • एक विधायक के द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों के साथ सीधे जुड़ाव होता है |
  • वह सरकार द्वारा प्रदान की गयी सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करता है |
  • उसके द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक प्रदान करने का प्रयास किया जाता है |
  • वह अपने क्षेत्र के मुद्दों को विधान सभा में उठाता है, जिनका हल सरकार के द्वारा किया जाता है |
  • वह अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होता है |
  • उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र को विकसित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास फंड का सही से उपयोग करना होता है |
  • वह अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए उत्तरदायी होता है |

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MLA की अवधि (MLA Time Period)

एक एमएलए की अवधि पांच वर्ष की होती है | विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही एमएलए का कार्यकाल समाप्त हो जाता है | विधान सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, परन्तु मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उसे पहले भी भंग किया जा सकता है | आपातकाल के समय विधान सभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक बार में छ: महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है |

MLA को प्राप्त होने वाली सुविधाएँ

एक विधायक को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यह सुविधाएँ प्रत्येक राज्य में अलग- अलग है | तेलंगाना राज्य में विधायक को प्रतिमाह लगभग ढाई लाख का वेतन प्रदान किया जाता है | उत्तरप्रदेश में यह वेतन लगभग दो लाख रूपये है | इसके अतिरिक्त इन्हें चिकित्सा की सुविधा, डीजल की सुविधा, सरकारी आवास की सुविधा, सरकारी गाड़ी की सुविधा इत्यादि प्रदान की जाती है | पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर विधायक को लगभग 30,000 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाती है | इसके अतिरिक्त इन्हें रेलवे की यात्रा, चिकित्सा की सुविधा इत्यादि पूरी आयु फ्री में प्रदान की जाती है |

MLA कैसे बनते हैं?

MLA बनने के लिए व्यक्ति को विधान सभा चुनाव में भाग लेना होता है | इसके लिए उसे किसी राजनैतिक दल से जुड़ना होता है | किसी भी राजनैतिक दल से जुड़े रहना आवश्यक नहीं है | आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते है | चुनाव लड़ने के लिए आप की जनता के बीच अच्छी पकड़ होनी चाहिए | अच्छी पकड़ होने के बाद ही आप अपनी जीत दर्ज कर सकते है अन्यथा आपको विरोधियों के द्वारा हार का सामना करना पड़ता है | आपने यदि पहले से ही अपने क्षेत्र में विकास के कार्य को कराया होगा तो जनता आपको अपने आप ही निर्वाचित कर देगी |

MLC FULL FORM IN HINDI