सीबीडीटी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है, जो भारत में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों की नीति और नियोजन के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करने का कार्य करता है | इसके आलावा सीबीडीटी आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की भी जिम्मेदारी निभाता है | यह राजस्व विभाग का एक ऐसा हिस्सा हैं, जिसे भारत के विभिन्न करों का अधिकार प्रदान किया गया है | यह राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है | यदि आप भी सीबीडीटी के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको CBDT Full Form in Hindi, सीबीडीटी फुल फॉर्म, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है ? इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

सीबीडीटी का फुल फॉर्म | CBDT KA FULL FORM
सीबीडीटी का फुल फॉर्म “Central Board of Direct Taxes” होता है | इसका हिंदी में उच्चारण “सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज” होता है | वहीं इसे हिंदी भाषा में “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड” कहा जाता है |
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या है ?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर आवश्यक कार्यों की जिम्मेदारी उठाता है, क्योंकि यह प्रमुख रूप से भारत में नियोजन और नीति के लिए आवश्यक इनपुट, विचार और प्रयोग में आने आवश्यकताओं की पूर्ती करता है | यह एक वैधानिक प्राधिकरण कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों की जिम्मेदारी संभालने का काम करता है | वहीं भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के माध्यम से CBDT के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाता है | यह भारत की एक प्रमुख सिविल सेवा है | इसके साथ ही इसके सदस्य आयकर विभाग और अन्य विभिन्न विभागों के शीर्ष प्रबंधन का गठन भी करते है |
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से सम्बंधित जानकारी
- वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन दो संस्थाओं का गठन हुआ था |
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxation)
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Excise and Customs)
- ये दोनों संस्थाएँ एक ऐसी संस्थाएं, जो मुख्य रूप से सांविधिक निकाय हैं।
- इनमें से CBDT प्रमुख रूप से करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने का काम करता और इसके साथ ही यह आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित भी करने का कार्य संपन्न करता है। वहीं CBEC भारत में सीमा शुल्क (Custom Duty), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax) तथा नारकोटिक्स (Narcotics) के प्रशासन के लिये उत्तरदायी नोडल एजेंसी मानी जाती है |
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रचना तथा कार्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा निम्नलिखित छह सदस्य शामिल किये जाते है, जो इस प्रकार है-
- अध्यक्ष
- सदस्य (आयकर)
- सदस्य (विधि और कम्प्यूटीकरण)
- सदस्य (कर्मी और सर्तकता)
- सदस्य (अन्वेषण)
- सदस्य (राजस्व)
- सदस्य (लेखा एवं न्यायिक)
क्षेत्राधिकार (क्षेत्रीय)
- अध्यक्ष – दिल्ली एवं उत्तर-पश्चिम क्षेत्र
- अध्यक्ष – दिल्ली एवं उत्तर-पश्चिम क्षेत्र
- सदस्य (आयकर) – दक्षिणी क्षेत्र ( तमिलनाडू, कर्नाटक तथा केरल)
- सदस्य (विधि और कम्प्यूटीकरण) राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र ( मुंबई को छोड़कर)
- सदस्य (राजस्व) – पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार तथा झारखंड
- सदस्य (कर्मी और सर्तकता) – मुंबई
- सदस्य (लेखा एवं न्यायिक) – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लखनऊ व कानपुर
- सदस्य (अन्वेषण) – सभी डीजीआईटी (अन्वेषण), सभी सीसीआईटी (केंद्रीय) तथा डीजीआईटी (आईएंडसीआई)
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