EWS Full Form in Hindi

हमारे देश की सरकार जनता को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिये आय दिन एक नई योजना की शुरुआत करती रहती है, जिससे देश में रहने वाले सभी लोगों को उनके मुताबिक़, सुविधाएं प्रदान की जा सके | इसी तरह अभी कुछ समय पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  घोषणा की थी कि अब EWS सर्टिफिकेट बनवाकर  समान्य श्रेणी (General Category) में आने वाले कमजोर वर्ग को भी आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा । 

इसी तरह के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार कई तरह की योजनाओं की  शुरुआत करता आ रहा है | इसलिए  EWS श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी लोग अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते है, जिससे आपको केंद्र की नौकरियों में और राज्य की नौकरियों में 10% का कोटा यानि आरक्षण का लाभ प्राप्त हो जाएगा | इसलिए यदि आप भी  EWS सर्टिफिकेट के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको EWS Full Form in Hindi, EWS सर्टिफिकेट क्या है ? इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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EWS का फुल फॉर्म क्या है 

EWS का  फुल फॉर्म  “Economically Weaker Sections” होता है और इसे हिंदी भाषा में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” कहा जाता है  | यह सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली के नयी योजना है। जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा |

EWS श्रेणी के अंतर्गत आने लोग 

इस श्रेणी में  समान्य श्रेणी (General Category) के लोग आते हैं, जो इस योजना का लाभ ले सकते है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा सकते है | इसके अलावा EWS श्रेणी के अंतर्गत  उन लोगों को शामिल किया जाता जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख है या उससे कम है। खेती, व्यापार, नौकरी आदि से की जाने वाली आपकी कमाई 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए |

परिवार में सदस्यों की जुड़ने वाली आय 

 1. आपकी खुद की आय

2. आपके माता-पिता की आय

3. आपके भाई -बहन की आय जो 18 वर्ष से कम हो

4. आपके पति या पत्नी की आय

5. आपके बच्चों की आय जो 18 वर्ष से कम हो |

EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाये   

EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने गांव नगर के तहसील में जाकर पूरी जानकारी देकर बनवा सकते है |

  • जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से भी बनवा सकते है |
  • तहसीलदार से बनवा सकते है |
  • उप-विभागीय अधिकारी से/ वह क्षेत्र जहाँ उम्मीदवार या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है वहां के उप-विभागीय अधिकारी से बनवा सकते है |

EWS सर्टिफिकेट बनवाने की लिए आवश्यक दस्तावेज 

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. वोटर कार्ड
  5. बी.पी.ल कार्ड अगर हो तो

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यहाँ पर हमने आपको EWS सर्टिफिकेट के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि इस जानकारी से सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है |

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