आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी ये तीन भाग होते है, जो प्रमुख रूप से जीएसटी के भाग होते है | जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था | वहीं, जब किसी भी माल और सेवा पर टैक्स लगाया जाता है, तो वह दो तरह से लगाया जाता हैं – पहला राज्य सरकार कर और दूसरा केन्द्रीय सरकार कर | उदाहरण स्वरूप – जब व्यापारी द्वारा सामान्य वस्तु पर 18% की दर से ग्राहक से GST वसूला जाता है, तो उसमे सामान भाग में केन्द्रीय सरकार का 9% और राज्य सरकार का 9% कर शामिल किया जाता है |

इसके बाद इस कर को दोनों सरकारों के पास पहुंचाया जाता है, जिसके लिए नियमित रूप से IGST लाया गया, जिसका मतलब यह होता है कि, “Integrated Goods And Service Tax” | जिसे प्रमुख रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है और जो किसी भी माल या सेवा पर लगने वाला कुल कर भी कहलाता है | इसके बाद जब इस कर को वसूल लिया जाता है, तो बाद में इसे समान रूप से राज्य और केन्द्रीय सरकार में बाँट दिया जाता है| जैसे- किसी वस्तु पर 18% GST लगता है, तो उसे IGST में वसूल कर फिर राज्य सरकार को 9% और केन्द्रीय सरकार को 9% बात दिया जाता है | यदि आपको आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको CGST, SGST, IGST Full Form in Hindi | आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी का क्या मतलब है ? इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है |
आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी का क्या मतलब है ?
1 जुलाई 2017 को GST को लागू कर दिया गया था, जिसमे आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी यह तीन टैक्स नए तौर पर शामिल किये गए थे – जिनका पूरा नाम कुछ इस प्रकार से है –
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक ही राज्य के अंतर्गत माल को बेचने का काम करता है, तो उस पर दो प्रकार के टैक्स लगाए जाते है | पहला CGST और दूसरा SGST | उदाहरण स्वरूप मान लीजिये कि, किसी राज्य में बेचीं गई वस्तु पर लगने वाली टैक्स रेट 9% है, तो वह दो भागो में बटेगी – CGST 4.5% और SGST 4.5% |
CGST,IGST और SCGT का फुल फॉर्म क्या है ?
CGST का फुल फॉर्म “Central Goods And Service Tax” होता है और इसे हिंदी भाषा में “केन्द्रीय माल व सेवा कर” कहा जाता है | वहीं SGST का फुल फॉर्म “State Goods And Service Tax” होता है, जिसे हिंदी भाषा में “राज्य माल व सेवा कर” कहा जाता है और IGST का फुल फॉर्म “Integrated Goods and Service Tax” होता है | इसे हिंदी भाषा में “एकीकृत माल व सेवा कर ” कहा जाता है|
CGST,IGST और SCGT गुड्स और सर्विस टेक्स (GST) के ही पार्ट होते है, जिसकी शुरुआत भारत मे 1 जुलाई 2017 से कर दी गई थी | राज्य के भीतर माल बेचने पर CGST (Central goods and service tax) तथा SGST (State goods and service tax) लगेगा |
उदाहरण – यदि कोई राजस्थान का व्यक्ति राजस्थन के भीतर किसी व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु पर GST की Rate 18% है तो 9% CGST तथा 9% SGST लगेगा, जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को बाट दिया जाएगा और अगर माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है, तो 18 % की दर से IGST लगाया जाता है, जो IGST के अंतर्गत राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को समानरूप से दिया जाएगा | Excise Duty, Service Tax,custom duty और अन्य केन्द्रिय अप्रत्यक्ष कर कि जगह CGST ने ले ली है| Value Added Tax, Entertainment Tax, Entry Tax की जगह SGST ने ले ली है और Central Sales Tax की जगह IGST ने ले ली है
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