जब किसी आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो वह आवेदक उस जानकारी प्राप्त करने के लिए सीआईसी के पास जाता है | इसके साथ ही जब आवेदक किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो वह आवेदक सीआईसी (CIC) के पास जाकर उस सूचना से सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता है, जिससे उसे और किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ता है | इसलिए यदि आप भी सीआईसी के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको CIC Ka Full Form , सीआईसी का क्या होता है, मुख्य सूचना आयुक्त की जानकारी प्रदान की जा रही है |

सीआईसी (CIC) का फुल फॉर्म
सीआईसी (CIC) का हिंदी में पूरा नाम ” केंद्रीय सूचना आयोग” होता है, इसे अंग्रेजी में “Central Information Commission” कहते है | यह एक ऐसा आयोग होता है, जो मुख्य रूप से आवेदकों को कई कार्यों से सम्बंधित जानकारी प्रदान करता है और उन्हें नई-नई योजनाओं के विषय में अवगत कराने का काम करता है |
सीआईसी का क्या होता है
सीआईसी का पूरा नाम केंद्रीय सूचना आयोग होता है, जिसे प्रमुख रूप से एक स्वतंत्र और असंवैधानिक निकाय भी कहा जाता है जो इसके पास भेजी गयी विभिन्न शिकायतों को सुनने का काम करता है और उस पर विचार विमर्श करता है | भारत सरकार द्वारा सीआईसी (CIC) की स्थापना 2005 में “सूचना का अधिकार” अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत की गई थी | इसके अतिरिक्त सीआईसी के अंतर्गत एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त शामिल होते हैं |
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्त की जाती है | यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिस के आधार पर की जाती है | इस समिति में नियुक्ति करने के लिए प्रधानमन्त्री के साथ-साथ , लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी आमंत्रित किये जाते है | इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकते है, लेकिन उन्हें उनके पद से हटाने से पहले कोर्ट द्वारा कुछ प्रक्रियाएं की जाती है, जिसके बाद उन्हें उनके पद से बाहर कर दिया जाता है | जैसे- सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरोपों की जांच की जाती है | इसके बाद यदि जाँच में आरोप साबित हो जाते है तो राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटा देता है |
2005 से लेकर अब भारत के 9 मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किये जा चुके हैं | वहीं अब भारत के 9वें और वर्तमान के मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव हैं |
भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त
भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ वजाहत हबीबुल्लाह ने ली थी, वहीं मुख्य सूचना आयुक्त में पहली महिला दीपक संधू ने शपथ ली थी |
कार्यकाल और सेवा
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल पांच साल तक होता है | इसके साथ ही या फिर जब तक वे 65 वर्ष की आयु नहीं पूरी कर लेते है (जो भी पहले हो) तब तक वो अपने पद पर कार्यरत रहते है | इसके अलावा उस व्यक्ति को इस पद के लिए दूसरी बार नहीं नियुक्त किया जा सकता है, जो एक बार इस पद पर कार्य कर चुका है |
भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची
क्र.स. | मुख्य सूचना आयुक्त का नाम | कब से | कब तक |
1. | वजाहत हबीबुल्लाह | 26 अक्टूबर 2005 | 19 सितम्बर 2010 |
2. | ए.एन. तिवारी | 30 सितम्बर 2010 | 18 दिसम्बर 2010 |
3. | सत्यानंद मिश्र | 18 दिसम्बर 2010 | 4 सितम्बर 2013 |
4. | दीपक संधू | 5 सितम्बर 2013 | 18 दिसम्बर 2013 |
5. | सुषमा सिंह | 19 दिसम्बर 2013 | 21 मई 2014 |
6. | राजीव माथुर | 22 मई 2014 | 5 अक्टूबर 2015 |
7. | विजय शर्मा | 6 अक्टूबर 2015 | 1 दिसम्बर 2015 |
8. | राधा कृष्ण माथुर | 4 जनवरी 2016 | 24 नवम्बर 2018 |
9. | सुधीर भार्गव | 1 जनवरी 2019 | वर्तमान |
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