NSA Full Form in Hindi

एनएसए या रासुका एक कानून है, यह एक ऐसा कानून है, जो प्रदर्शनकारियों  को रोकने का काम करता है क्योंकि, देश में इस समय नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के चलते  पूरे देश जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ ऐसे प्रदर्शन हैं  जो CAA के समर्थन के अंतर्गत आते  है लेकिन इसमें से कुछ समर्थन इसके विरोध में आते है, जिससे लोगों की मौते भी हो गई | इसलिए इस तरह के प्रदर्शनों पर रोकथाम लगाने के लिए एनएसए या रासुका कानून की शुरुआत की गई |

इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को इसमें हिरासत में लिया जाता है, तो उस व्यक्ति के इसके तहत अधिकमत एक साल जेल में रखे जाने की सजा सुनाई जाती है | इसलिए यदि आप भी एनएसए या रासुका का क्या मतलब होता है | इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको NSA Ka Full Form in Hindi, एनएसए या रासुका का क्या मतलब होता है ? इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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एनएसए (NSA) का फुल फॉर्म

एनएसए (NSA) का फुल फॉर्म “नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (National security act )” होता है | हिंदी में “राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार” कहते हैं | यह बहुत उच्च सत्तर का पद होता है, जिसमे लोग को अच्छा सम्मान और अच्छा वेतन भी दिया जाता है और देश के के लिए कुछ करने का मौका प्राप्त होता है |

एनएसए या रासुका का क्या मतलब होता है

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 के तहत देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करने के संबंधित यह कानून बनाया गया है |  यह एक ऐसा कानून है, जो  प्रमुख रूप से केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति  प्रदान करने का काम करता है |

कानून की शुरुआत कब की गई 

 देश में सुरक्षा और शान्ति में बनाये रखने के लिए देश में कई कानून बनाये गए है लेकिन देश के उन कानूनों में से ये कानून कुछ अलग है इसलिए  इस कानून को अलग  स्थिति में लागू  किया गया है |  23 सितंबर, 1980 में जब देश में  इंदिरा गांधी की सरकार थी , तो उसी दौरान रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून  की शुरुआत कर दी गई थी | यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने का हौसला देता है और इस क़ानून के तहत हिरासत में  लिए गए व्यक्ति को कम से कम एक साल तक जेल में बंद रखा जाता है |

इस  कानून के तहत यदि सरकार को किसी भी शख्स के ऊपर शक होता है, कि वह व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को करने  पर रोक लगा रहा है, तो उस व्यक्ति को उसी समय सरकार के आदेश पर   हिरासत में लिया जा सकता है | इसके साथ ही यदि कोई  व्यक्ति को कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने  किसी प्रकार की कोई समस्या ला रहा है, तो सरकार उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है | इस  कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में  किए जा सकता है |

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इस कानून के तहत कितने महीने जेल होता है

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने यानी एक साल तक जेल में  रखे जाने का प्रावधान है,  लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को यह सूचित  करना होता है कि NSA के तहत एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है |

इस कानून के तहत यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप  नहीं तय किया गया है, तो आरोप तय किये बिना ही उस व्यक्ति को 10 दिनों के लिए जेल में रखा जा सकता है | इसके अलावा यदि  हिरासत में लिया गया व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता हैं, तो वह इसेक लिए उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन  वह व्यक्ति मुकदमे के दौरान कोई भी वकील हायर नहीं कर सकता है , क्योंकि इस कानून के तहत से यह अनुमति नहीं प्रदान की जाती है |

भीम आर्मी चीफ पर यह कानून लगाया गया था

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर इस कानून के चपेट में आकर उन्हें  कई महीने तक जेल में  रहना पड़ा था | इसके अलावा इस कानून के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को  भी जेल जाना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने  सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना  की थी , जिसके बाद उन्हें नवंबर 2018 में  हिरासत में ले लिया गया था और उन्हें  इस कानून के तहत  133 दिन जेल में रखा गया था |

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