सम्पूर्ण विश्व कई छोटे- छोटे देशों में विभाजित है | प्रत्येक देश में अपना अलग नियम और कानून है | इन सभी देशों की संस्कृति अलग- अलग है | हमें अनेक कार्यों से एक देश से दूसरे देश में जाने की आवश्यकता होती है |

एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें उस देश की स्वीकृति लेनी पड़ती है | यह स्वीकृति हमें वीजा के द्वारा प्रदान की जाती है | इस पेज पर वीजा (VISA) के विषय में जानकारी दी जा रही है |
वीजा (VISA) का क्या मतलब होता है
एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हमें एक आज्ञा पत्र की आवश्यकता होती है | यह आज्ञा पत्र ही वीजा कहलाता है | वीजा लेते समय हमें एक देश से दूसरे देश में जाने का कारण और समय सीमा की जानकारी देनी होती है | वीजा और पासपोर्ट लेकर आप दूसरे देश में जा सकते है और अपना कार्य पूरा होने के बाद वापस आ सकते है |
वीजा का फुल फॉर्म (Full form of Visa)
वीजा का फुल फॉर्म “Visitors International Stay Admission” होता है | वीजा का उपयोग एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है | वीजा प्राप्त करने के लिए आपके पास एक वैध कारण होना आवश्यक है |
वीजा के प्रकार (Types of Visa)
वीजा कई प्रकार के जारी किये जाते है यह इस प्रकार है-
स्टूडेंट वीजा (Student Visa)
स्टूडेंट वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में कोई ट्रेनिंग या कोर्स अथवा आगे की पढ़ाई करना चाहते है | इस वीजा को प्राप्त करने के लिए छात्र को अपनी पढ़ाई से सम्बंधित प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होती है | दूसरे देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वीजा की बहुत ही आवश्यकता होती है | छात्र का कोर्स और इंस्टिट्यूट के अनुसार ही वीजा का समय निर्धारित किया जाता है |
बिजनेस वीजा (Business Visa)
वर्तमान समय में कंपनियों का विस्तार हो रहा है, जिससे वह एक देश से दूसरे देश में अपनी कम्पनी की शाखा खोलते है इसलिए उन्हें वर्ष या महीने में कई बार दूसरे देश में जाने की आवश्यकता होती है | ऐसे व्यक्तियों के लिए बिजनेस वीजा जारी किया जाता है | इस प्रकार के वीजा के लिए आपको प्रपोजल लेटर और उस स्थान का पता देने की आवश्यकता होती है | बिजनेस वीजा की अवधि 6 महीने से 10 साल तक रहती है |
टूरिस्ट वीजा (Tourist Visa)
टूरिस्ट वीजा एक देश से दूसरे देश में घूमने- फिरने के लिए दिया जाता है | इसकी एक निश्चित समय सीमा होती है इसके अंदर आपको घूमकर वापस अपने देश में जाना होता है | इस प्रकार के वीजा का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है |
जर्नलिस्ट वीजा (Journalist Visa)
जर्नलिस्ट वीजा उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो जर्नलिस्ट, लेखक, मीडिया, टेलीविजन, रेडियों से संबंधित होते है, यह सूचना प्राप्त करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते है | इस प्रकार के वीजा का समय तीन से छ: महीने का होता है |
इम्प्लॉयमेंट वीजा (Employment Visa)
इम्प्लॉयमेंट वीजा उन लोगों को प्रदान किया जाता है, जो किसी अन्य देश में नौकरी करना चाहते है | इस प्रकार के वीजा के लिए व्यक्ति को अपनी जॉब का प्रूफ दिखाने की आवश्यकता होती है |
ट्रांजिट वीजा (Transit Visa)
इस प्रकार का वीजा केवल कुछ घटों के लिए प्रदान किया जाता है, इसे प्राप्त करने के लिए कन्फर्म रिटर्न टिकट भी दिखाना होता है | यह केवल 72 घंटों के लिए ही मान्य किया जाता है |
ऑन-एराइवल वीजा (On-Arrival Visa)
ऑन-एराइवल वीजा इस प्रकार के वीजा का नाम भारत सरकार ने बदल दिया है इसे ई टूरिस्ट वीजा के नाम से जाना जाता है, यह वीजा भारत आने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है |
इमिग्रेंट वीजा (Immigrant Visa)
इमिग्रेंट वीजा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जो अपना देश छोड़ कर दूसरे देश में बसना चाहते है, इसे वन वे वीजा भी कहा जाता है |
वर्किंग हॉलीडे वीजा (Working Holiday Visa)
किसी कंपनी या संस्था के द्वारा वर्किंग हॉलीडे में किसी व्यक्ति को दूसरे देश में भेजा जाता है इसमें उस व्यक्ति को घूमने- फिरने और कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है |
मैरिज वीजा (Marriage Visa)
यह उन लोगों के लिए प्रदान किया जाता है जो दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करना चाहता है | दूसरे देश में जाने के लिए मैरिज वीजा की आवश्यकता होगी इसकी समय सीमा निश्चित होती है |
वीजा रिजेक्ट होने के कारण (Due to Visa Rejection)
वीजा (Visa) रिजेक्ट होने के कारण इस प्रकार है-
- यदि आपने वीजा के आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरी है, तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट कर दिया जायेगा |
- वीजा आवेदन करने वाले व्यक्ति का अगर कोई क्रिमिनल रिकार्ड है और उसका कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस व्यक्ति का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा |
- यदि आवेदक के रिश्ते स्वयं के देश में अच्छे न हो तो उस व्यक्ति का वीजा रिजेक्ट हो सकता है |
- जो व्यक्ति वीजा प्राप्त करना चाहता है उसके पास यात्रा के लिए कोई वैध कारण होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त हो सकता है |
- आवेदक जिस देश में जाना चाहता है यदि वहां पर उसके रहने का कोई इंतजाम नहीं है तो वीजा निरस्त हो सकता है |