भारत कई दशकों से लगातार आतंकवादियों का सामना करता चला आ रहा है, आंतकवादियों के कहर से भारत के कई निर्दोष नागरिकों और सैनिकों के परिवार बिखर चुके है और साथ ही हमारे देश के विभिन्न सैनिक आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में शहीद हो गए है | इसके बाद फैल रहे इस आतंकवाद को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आतकंवाद के खिलाफ जीरों टॉलरेंस की नीति पर शुरआत कर दी, जिसके अंतर्गत कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और उनके ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए है | इसलिए सरकार का मानना है कि इस नीति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा बलों को और अधिकार देने की आवश्यकता है, जिससे गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके |

इसके बाद ही UAPA को समाने लाया गया है, जिसके माध्यम से अब आंतकवादियो को सामने लाने में आसानी होती है | इसलिए यदि आपको UAPA से सम्बंधित अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको UAPA Full Form in Hindi | UAPA का फुल फॉर्म, मतलब क्या है ? इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है |
UAPA का फुल फॉर्म
UAPA का फुल फॉर्म “Unlawful Activities (Prevention) Act” होता है | “द अनलॉफुल ऐक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल” 2019 (UAPA) अथार्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) विधेयक है |
UAPA का क्या मतलब है ?
UAPA एक महत्वपूर्ण बिल होता है, जिसे भारत सरकार ने आतंकवादी या गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए पास कर दिया था | इस अधिनियम के अनुसार अभी तक आतंकवादियों पर कार्यवाही की प्रक्रिया जारी थी, इसमें एनआईए को सिमित अधिकार दिए गए थे जिससे कार्यवाही में देरी की जा रही थी और इसके साथ ही इसमें सही ढंग से कार्यवाही भी नहीं की जा रही थी | इसके बाद केंद्र सरकार ने इस अधिनियम की कमियों को देखते हुए उसमें परिवर्तन करने का फैसला किया, जिसे UAPA Bill कहा गया है | संसद में इस बिल के पक्ष में 287 मत पड़े और इसके विरुद्ध केवल 8 वोट ही सामने आये थे |
UAPA Bill Amendment (संसोधन)
UAPA बिल में सभी बड़े-बड़े नेताओं ने इस प्रकार के संसोधन किये –
इस बिल में संसोधन करने के बाद अब संगठनों के अलावा व्यक्ति को भी आसानी पूर्वक आतंकी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अभी तक केवल संगठन को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था | इसके लिए गृहमंत्री के द्वारा तर्क दिया गया कि NIA ने इंडियन मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, लेकिन आतंकी यासीन भटकल को आतंकी घोषित नहीं किया जा सका , जिसके कारण वह 12 आतंकी घटनाओं को अंजाम देता गया |
सार्क (SAARC) का फुल फॉर्म क्या है
संगठन या व्यक्ति को आतंकी घोषित कैसे करें
संशोधित कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे संगठनों या व्यक्तियों को आतंकी संगठन या आतंकी घोषित करने का फैसला ले सकती है, जो आतंकी घटना को अंजाम दिए हो या उसमें शामिल हो या आतंकवादी घटना कि तैयारी कर रहे हो अथवा आतंकवाद को बढ़ावा देते हो अथार्त आतंकवाद में किसी भी तरह से शामिल रहे हों ऐसे व्यक्ति या संगठन को बहुत ही आसानी पूर्वक आतंकी घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी |
आतंकियों और आतंकी संगठनों की संपत्तियां जब्त करना
इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब आतंकी संगठनों या आतंकियों की सम्पतियों को जब्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जांच अधिकारी को संबंधित राज्य के डीजीपी की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है और वहीं, यदि जाँच कोई NIA का अधिकारी कर रहा है, तो उसे संबंधित संपत्ति को जब्त करने के लिए संबंधित राज्य के डीजीपी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह NIA के महानिदेशक की स्वीकृति के बाद संपत्ति को जब्त कर सकता है |
NIA का फुल फॉर्म
NIA का फुल फॉर्म “National Investigation Agency” होता है | वहीं इसे हिंदी भाषा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कह्ते है | यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, इसकी स्थापना भारत में आतंक का मुकाबला करने के लिए किया गया है |
यहाँ पर हमने आपको UAPA के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि इस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न या विचार आ रहा है, अथवा इससे सम्बंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो कमेंट बाक्स के माध्यम से पूँछ सकते है, हम आपके द्वारा की गयी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे है |